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TRIVENI TYPING MANSAROVAR COMPLEX CHHINDWARA MOB-7089973746

created Yesterday, 04:23 by sahulokesh


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भारतीय भाषा बताते हुए बिल्कुल सही कहा है कि भाषा एक समुदाय, एक क्षेत्र और लोगों की होती है; किसी धर्म की नहीं। उर्दू का इस्लाम से कोई संबंध नहीं। भारत में जन्मी यह भाषा गंगा-जमुनी तहजीब या हिन्दुस्तानी तहजीब का बेहतरीन नमूना है। अदालत के इस फैसले की तारीफ होनी चाहिए। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं, जब जीवन से जुड़ी तमाम चीजों को मजहब की रोशनी में देखने की कोशिश हो रही है। ऐसे में, उर्दू को भी चुनौती दी जा रही है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पातुर शहर के पूर्व पार्षद की याचिका उचित ही खारिज कर दी है। अफसोस, पातुर की नगर परिषद के साइनबोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती दी गई थी और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया था। अदालत ने साफ कर दिया कि संविधान के तहत उर्दू और मराठी को समान दर्जा प्राप्त है। यह दावा ठीक नहीं कि उर्दू को हटाकर केवल मराठी का ही प्रयोग किया जाए। निस्संदेह, भाषा के मामले में संवेदनशील रहना जरूरी है। यह एक गलत धारणा है कि हिंदी केवल हिंदुओं की भाषा है और उर्दू केवल मुस्लिमों की, अदालत ने बहुत साफगोई से यही बात कही है और भाषा को धर्म की ओर धकेलने के लिए औपनिवेशिक शक्तियों को दोषी ठहराया है।

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