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साँई कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इंस्‍टीट्यूट गुलाबरा छिन्‍दवाड़ा म0प्र0 ( जूनियर ज्‍यूडिशियल असिस्‍टेंट के न्‍यू बेंच प्रारंभ) संचालक:- लकी श्रीवात्री मो0नां. 9098909565

created Jan 4th, 07:22 by rajni shrivatri


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धारा 328 के अन्‍तर्गत किसी व्‍यक्ति को विष या कोई जडिमाकारी या हानिकारक औषधि खिलाये जाने को दण्‍डनीय अपराध घोषित किया गया है। यह आवश्‍यक नहीं है कि इससे उस व्‍यक्ति को वास्‍तव में कोई उपहित कारित हो ही। मात्र उपहति कारित करने का आशय होना ही पर्याप्‍त है। इसमें किसी खाद्य या पेय पदार्थ में मिथाइल अलकोहल मिलाकर उसका विक्रय किये जाने को इस धारा के अन्‍तर्गत दण्‍डनीय अपराध माना गया है क्‍योंकि इससे नेत्रों की ज्‍योति क्षीण हो जाने की सम्‍भावना प्रबल हो जाती है। एक अत्‍यन्‍त ही रोचक मामला है। इसमें किसी महिला को उसके आभूषण लूटने हेतू उसे बेहोश करने के लिए धतूरे का चूर्ण देने को धारा 328 के अन्‍तर्गत दण्‍डनीय अपराध ठहराया गया है।  
जो कोई इस प्रयोजन से स्‍वेच्‍छया घोर उपहति कारित करेगा कि उपहत व्‍यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्‍यक्ति से कोई सम्‍पत्ति या मूल्‍यवान प्रतिभूति उद्दापित की जाय या उपहत व्‍यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्‍यक्ति को कोई ऐसी बात जो अवैध हो या जिससे किसी अपराध का किया जाना सुकर होता हो, करने के लिये मजबूर किया जाय वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायगा और जुर्माने से भी दण्‍डनीय होगा। जो कोई इस प्रयोजन से स्‍वेच्‍छया उपहति कारित करेगा कि उपहत व्‍यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्‍यक्ति से कोई संस्‍वीकृति या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध अथवा अवचार का पता चल सके, उद्दापित की जाये अथवा उपहत व्‍यक्ति या उससे हितबद्ध व्‍यक्ति को मजबूर किया जाये कि वह कोई सम्‍पत्ति या मूल्‍यान प्रतिभूति प्रत्‍यावर्तित करे, या करवाये या किसी दावे या मांग की तुष्टि करे, या ऐसी जानकारी दे, जिससे किसी सम्‍मत्ति या मूल्‍यवान प्रतिभूति का प्रत्‍यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्‍डनीय होगा।  
 

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