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MY NOTES 247 जूनियर ज्‍यूडिशियल असिस्‍टेंट हिंदी मोक टाइपिंग टेस्‍ट

created Dec 30th 2024, 03:01 by 12345shiv


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इसके बाद डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ता के इस तक को खारिज करते हुए दिनांकित आदेश पारित किया कि विद्वान मध्‍यस्‍थ के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है क्‍योंकि दिनांकित आदेश द्वारा इस न्‍यायालय ने निर्देश दिया था कि उच्‍च न्‍यायालय प्रतिवादी को देय ब्‍याज घटक के मुद्दे पर मेसर्स हैदर कंसल्टिंग (यूके) लिमिटेड (सुप्रा) में निर्धारित कानून के अनुसार फैसला करेगा कि एस.एल. अरोड़ा (सुप्रा) के अनुसार। इसके अलावा निष्‍पादन कार्यवाही के चरण में अपीलकर्ता के पास ऐसा कोई तर्क उपलब्‍ध नहीं था। मामला इस न्‍यायालय के स्‍तर तक अंतिम रूप प्राप्‍त कर चुका है और इस प्रकार इसमें योग्‍यता के आधार पर हस्‍तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसलिए, पक्षों की सहमति से, डिवीजन बेंच ने केवल गणना से संबंधित 19.04.2017 के आदेश के प्रभावी हिस्‍से को अलग रखा विद्वान एकल न्‍यायाधीश से अनुरोध किया गया कि वे दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रतिवादी को देय राशि तय करें। दलीलें अपीलकर्ता ने पहले 1996 अधिनियम की धारा 34 और उसके बाद 1996 अधिनियम की धारा 37 के तहत पुरस्‍कार पर सवाल उठाया था, तो 15.3.2005 की तारीख का स्‍पष्‍टीकरण अस्तित्‍व में नहीं था। इसलिए, अपीलकर्ता इसे केवल निष्‍पादन कार्यवाही में ही चुनौती दे सकता था। हालॉंकि विद्वान एकल न्‍यायाधीश ने अपीलकर्ता की आपत्ति को बरकरार रखा था और स्‍पष्‍टीकरण को अलग रखा था, उच्‍च न्‍यायालय की खंडपीठ ने विद्वान एकल न्‍यायाधीश के निर्णय को बरकरार रखते हुए और इस न्‍यायालय ने विद्वान एकल न्‍यायाधीश और खंडपीठ के दोनों आदेशों को अलग रखते हुए मामले के इस पहलू की जॉंच नहीं की। यह भी तर्क दिया गया है कि विद्वान मध्‍यस्‍थ ने दिनांक 22.04.2014 के पुरस्‍कार और उसके बाद दिनांक के शुद्धि पत्र के माध्‍यम से मध्‍यस्‍थता कार्यवाही को समाप्‍त कर दिया था। 1996 के अधिनियम की धारा 33 के अनुसार 30 दिनों के भीतर किसी भी लिपिकीय या

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