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MY NOTES 247 जूनियर ज्‍यूडिशियल असिस्‍टेंट हिंदी मोक टाइपिंग टेस्‍ट

created Dec 6th 2024, 16:08 by 12345shiv


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उसे रद्द किया जाना चाहिए क्‍योंकि ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्‍य को नजरअंदाज कर दिया कि आरोपी प्रतिवादी ने कर जमा नहीं किया था। कर जमा करने के कारण, कथित वाहन को जब्‍त कर लिया गया था। विद्वान सरकारी वकील ने यह भी दलील दी कि आरोपी प्रतिवादी द्वारा प्रस्‍तुत रसीद एक जाली दस्‍तावेज थी और जब्‍त ट्रक की नंबर प्‍लेट को दूसरे ट्रक पर चिपकाकर धोखाधड़ी से प्राप्‍त की गई थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इन तथ्‍यों पर विचार नहीं किया था। इसलिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित 25.3.2006 के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए और आरोपी प्रतिवादी को कथित अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। मैंने विद्वान सरकारी वकील द्वारा पेश किए गए तर्कों पर विचार किया है और आरोपित फैसले का अवलोकन किया है। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी प्रतिवादी को बरी करते हुए याचिकाकर्ता (अभियोजन पक्ष) द्वारा पेश किए गए सबूतों पर विस्‍तार से चर्चा की। यह एक स्‍वीकृत स्थिति है कि कथित वाहन के पास गोल्‍डन टोकन था। श्री संजय शर्मा ने अपने बयान में इस तथ्‍य को स्‍वीकार किया कि कथित वाहन को गोल्‍डन टोकन जारी किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्‍य पर ध्‍यान दिया कि कर का भुगतान किए जाने के तथ्‍य के सत्‍यापन के बाद गोल्‍डन टोकन जारी किया गया था। इसलिए, मेरे विचार से, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी प्रतिवादी को बरी करने में कोई गलती नहीं की है। चूंकि 1954 के नियम स्‍पष्‍ट और स्‍पष्‍ट हैं, इसलिए कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्‍नति के लिए अनुभव को सहायक अभियंता के पद पर उस से गिना जाना चाहिए, जिस दिन किसी व्‍यक्ति को 1954 के नियमों के तहत पदान्‍नत किया गया हो। जबकि, वर्तमान मामले के तथ्‍यों मे,निजी प्रतिवादी डिप्‍लोमा धारक होने के कारण 23.05.2008 को संशोधन के बाद, उक्‍त पद पर पदोन्‍नत होने के बजाय केवल अपग्रेड किया गया

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