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created Nov 25th, 01:43 by Success With You
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योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश विधि विधान के विपरीत एवं प्रकरण में आई साक्ष्य के विपरीत किया गया है। योग्य विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है, कि प्रकरण में साक्षी शहजाद द्वारा अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है और न ही उक्त साक्षीगण के समक्ष घटनास्थाल का नक्शामौका बनाया गया है। साक्षी शहजाद अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है, कि थाने में कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे, जिससे प्रमाणित है, कि आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ कोई घटना कारित नहीं की गई है। योग्य विचारण न्यायालय के द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है, कि पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त जिन डण्डों को जप्त किया गया है, उनको न्यायालय में पेश नहीं किया गया है और न ही आर्टिकल डलवाया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अपीलार्थीगण से वास्तविकता में डण्डे जप्त किए गए थे और फरियादी से पहचान भी नहीं कराई गई कि किस अपीलार्थी द्वारा कौन सा जप्तशुदा डण्डा प्रयुक्त किया गया था। जबकि फरियादी के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया गयाा है, कि अपीलार्थी बंटू ने तलवार मारी और पुलिस द्वारा उससे कथित डण्डे की जप्ती बनाई गई है, जिससे घटना प्रमाणित नहीं होती है। योग्य विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया है, कि फरियादी के न्यायालयीन कथन दिनांक 22.10.2019 को हुये, जिसमें उसने अपने मुख्य परीक्षण में दो मुख्य बतों को बताया जिनमें अपीलार्थी बंटू द्वारा तलवार पीठ में मारना तथा टिंकू ने डण्डा से मारपीट को, जो उसके हाथ में लगा, उसके दाहिने हाथ की उंगली टूट गई, उक्त बात ओमीशन है, जो न्यायाालय में विवेचक से प्रमाणित नहीं कराया जा सका, क्योंकि उनके कथन दिनांक 27.10.2018 को न्यायालय में कराये जा चुके थे। योग्य विचारण न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित करते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया।
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