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प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है, कि मृतिका रामबाई अभियुक्त सुरेश चन्द साहू की दूसरी पत्नी थी। मृतिका रामबाई का विवाह अभियुक्त सुरेश चन्द के साथ लगभग 20 साल पूर्व हुआ था। अभियुक्ता सीमा अभियुक्त सुरेश चन्द की पहली पत्नी से उत्पन्न पुत्र सचिन की पत्नी होकर अभियुक्त सुरेश चन्द की बहू है तथा फरार अभियुक्त सतीश साहू अभियुक्त सुरेश चन्द की पहली पत्नी से उत्पन्न अन्य पुत्र है। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है, कि दिनांक 22.04.2014 को थाना कोतवाली में डॉक्टर आर.के. भटनागर द्वारा फोन से यह सूचना दी गई, कि मरीज रामबाई साहू पत्नी श्री सुरेश चन्द साहू उम्र-45 वर्ष जिसके द्वारा दिनांक 13.10.2014 को उसने अपने घर पर एसिड पी लेने के कारण इलाज के लिए नोबल अस्पताल में भर्ती किया गया था, उसका लड़का सतीश साहू दिनांक 20.10.2014 को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया है, जिसकी दिनांक 22.10.2014 को सुबह मृत्यु हो गई है। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली के तत्कालीन आरक्षक महेन्द्र तिवारी ने मर्ग क्र्रमांक 68/14 दर्ज कर मर्ग प्रकरण जॉंच में लिया गया। तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक थाना कोतवाली द्वारा उक्त मर्ग प्रकरण की जॉंच के दौरान मृतिका रामबाई के शव का पंचायतनामा बनाया जाकर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जाँच के दौरान मृतिका के मायके पक्ष के भाई रामशंकर साहू व उसकी पत्नी सुनीता व लड़की नम्रता साहू के कथन लेखबद्ध किये गये, जिसमें उन्होंने बताया कि मृतिका रामबाई अभियुक्त सुरेश चन्द की पत्नी बनकर गई थी तथा वह इन्द्र नगर में रहती थी। सुरेश चन्द के साथ उसकी पहली पत्नी के लड़के सतीश साहू, सचिन साहू व बहू सीमा साहू भी रहते थे। करीब 6 माह पूर्व मृतिका ने अपने भाई हरिशंकर साहू को बताया था, कि सुरेश साहू के अपनी बहू राजमती साहू से अवैध संबंध हैं, जिस कारण मना करने पर पति सुरेश साहू, बहू राजमती साहू व बेटा सतीश साहू मारपीट करते हैं।
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