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सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (संक्षेप में ''संहिता'' के लिए) की धारा 115 के तहत दायर एक नागरिक पुनरीक्षण याचिका में ट्रायल कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने के लिए जिसमें 862 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया गया था। विशिष्‍ट प्रदर्शन उच्‍च न्‍यायालय ने पाया कि एकपक्षीय डिक्री एक अशक्‍तता थी क्‍योंकि यह एक नाबालिग का प्रतिनिधित्‍व एक अभिभावक द्वारा किया जा रहा था, जिसे संहिता के आदेश नियम 3 के तहत विचार की गई प्रक्रिया के अनुसार विधिवत नियुक्‍त किया गया था। इसलिए, उच्‍च न्‍यायालय ने संविधान के अनुच्‍छेद 227 के तहत अधीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, इस शर्त पर स्‍वयं एकपक्षीय डिक्री को रद्द कर दिया कि याचिकाकर्ता उच्‍च न्‍यायालय/प्रतिवादी के समक्ष पहले से ही राशि का प्रतिनिधित्‍व करते हुए 250000 रुपये की राशि का भुगतान करते हैं। डिक्री धारकों द्वारा स्‍टाम्‍प पेपर आदि खरीदने में खर्च किया गया। उच्‍च न्‍यायालय के उक्‍त आदेश से व्‍यथित डिक्री धारक इस विशेष अनुमति याचिका में हमारे सामने हैं। हमने याचिकाकर्ताओं/वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता श्री एस. नागमुथु और प्रतिवादियों/प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता श्री आर. बालसुब्रमण्‍यम को सुना है। एक सूट में ओ.एस. 25.09.2014 को डिक्री के एक समझौते के विशिष्‍ट प्रदर्शन के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर  2013 की संख्‍या 235 प्रतिवादियों को सम्‍मन के साथ विधिवत तामील किया गया था लेकिन वकील के माध्‍यम से उपस्थिति दर्ज करने के बाद वे एकपक्षीय बने रहे। विचारण न्‍यायालय ने 08.09.2014 को वाद में एकपक्षीय निर्णय दिया। इस स्‍तर पर एक तथ्‍य पर ध्‍यान देना प्रासंगिक हो सकता है, अर्थात याचिकाकर्ताओं ने वैकल्पिक राहत के रूप में, अदालत द्वारा दी गई राशि को 18 प्रतिशत वर्ष की दर से ब्‍याज के साथ वापस करने के लिए एक डिक्री की मांग की है।   
 

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