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बंसोड कम्प्यूटर टायपिंग इन्स्टीट्यूट गुलाबरा छिन्दवाड़ा म0प्र0 (CPCT, DCA, PGDCA & TALLY )प्रवेश प्रारंभ MOB. NO. 8982805777
created Feb 6th, 10:10 by sachin bansod
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जब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किसी वारंट मामले में अभियुक्त विचारण के प्रारंभ में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान कर देगा कि उसने धारा 207 के उपबंधों का अनुपालन कर लिया है। यदि धारा 173 के अधीन पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और अभियुक्त की ऐसी परीक्षा यदि कोई हो जैसी मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे कर लेने पर और अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् मजिस्ट्रेट, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है तो वह उसे उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारण लेखबद्ध करेगा। यदि ऐसे विचार, परीक्षा यदि कोई हों और सुनवाई कर लेने पर मजिस्ट्रेट की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय ऐसा अपराध किया है जिसका विचारण करने के लिए वह मजिस्ट्रेट समक्ष है और जो उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरो लिखित रूप से विरचित करेगा। तब वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और उससे यह पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध का जिसका आरोप लगाया गया है दोषी होने का अभिवाक् करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है। यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो मजिस्ट्रेट उस अभिवाक् को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उसे स्वविवेकानुसार दोषसिद्ध कर सकेगा। यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है या अभिवचन नहीं करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है या मजिस्ट्रेट, अभियुक्त को धारा 241 के अधीन दोषसिद्ध नहीं करता है तो वह मजिस्ट्रेट साक्षियों की परीक्षा के लिए तारीख नियत करेगा परंतु मजिस्ट्रेट, अभियुक्त को पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साखियों के कथन अग्रिम रूप से प्रदाय करेगा। मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर उसके साक्षियों में से किसी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निर्देश देने वाला समन जारी कर सकता है। ऐसी नियत तारीख पर मजिस्ट्रेट ऐसा साक्ष्य लेने के लिए अंग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाता है
