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- राजस्व संहिता
created Mar 15th 2022, 05:42 by 9131107994
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				धारा 254-256 ) मध्य प्रदेश भू - राजस्व संहिता , 1959 119 होगा जैसी की उपखंड अधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् , उचित समझे , तथा उपखंड अधिकारी जैसी कि उपखंड अधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उचित समझे तथा उपखंड अधिकारी किसी भी ऐसी इमारती लकड़ी , वन उपज , या किसी अन्य उपज के अधिहरण का भी आदेश दे सकेगा जिसका कि ऐसे व्यक्ति ने राज्य सरकार की भूमियों में से लेकर उपयोग कर लिया हो या जिसे कि उसने वहाँ से हटा लिया हो । ( 2 ) जहां उपधारा ( 1 ) के अधीन दण्डनीय कोई उल्लंघन , भंग या अनुपालन ग्राम सभा द्वारा किया गया हो . वहां ग्राम सभा का प्रत्येक पदाधिकारी उस उपधारा के अधीन तब तक दें कि वह उल्लंघन , भंग या अनुपालन उसकी दायी होगा , जब तक कि वह जानकारी के बिना हुआ यह साबित न कर था या यह कि उसने ऐसे उल्लंघन , भंग या अनुपालन को रोकने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी । ( 3 ) जहां उपखंड अधिकारी इस धारा के अधीन शारित अधिरोपित करते हुए कोई पारित करता है , वहां वह यह निर्देश दे सकेगा कि संपूर्ण शस्ति या उसके किसी भाग का उपयोजन ऐसे उपायों के , जो कि ऐसे उल्लघन , भंग या अनुपालन के कारण जनता की होने वाली हानि या क्षति को रोकने के लिए आवश्यक हों , खर्च की पूर्ति करने के लिए किया जा सकेगा । 254. ग्राम सभा के कर्त्तव्यों का पटेल द्वारा पालन किया जाना - इस अध्याय के अधीन ग्राम सभा को सौंपे गए किसी भी कृत्य का पालन उस समय तक पटेल द्वारा किया जाएगा , जब तक कि धारा 232 के अधीन ग्राम सभा सम्यक् रूप से गठित न हो जाए । अध्याय 19 प्रकीर्ण 255. खेती तथा प्रबंध के मानदंडों का विहित किया जाना.- ( 1 ) कृषि अर्थव्यवस्था को दक्षता के उच्चतर स्तर पर लाने की दृष्टि से सरकार नियमों द्वारा दक्षतापूर्ण खेती तथा प्रबंध के मानदंडों का विनियमन कर सकेगी । ( 2 ) ऐसे नियमों में अंगीकृत की जाने वाली कृषि - पद्धतियों , सुधरे हुए बीजों के उपयोग , खाद के संरक्षण तथा उचित उपयोग , अतिरिक्त खाद्यान्नों के विक्रय तथा कृषि कर्मकारों की उचित मजदूरी एंव उनके नियोजन के निबंधनों को सुनिश्चित करने संबंधी निर्देशों तथा ऐसे अन्य निर्देशों के , जो कि भूमियों के दक्षतापूर्ण उपयोग के लिए आवश्यक या वांछनीय हों , जारी किए जाने के लिए उपबंध किया जा सकेगा । ( 3 ) ऐसे नियम उन कृषकों को लागू होगें , जो ऐसी सीमाओं से , जो कि विहित की जाएं . अधिक भूमि पर स्वयं खेती करते हों । ( 4 ) यदि कोई कृषक , जिसकों कि ऐसे नियम उपधारा ( 3 ) के अधीन लागू होते हैं , उपधारा ( 2 ) के अधीन जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है , तो राज्य सरकार उन निर्देशों का किसी अन्य अभिकरण द्वारा ऐसी रीति में पालन करवा सकेगी , जैसी कि वह उचित समझे और उस कृषक से ऐसे समस्त खर्चे वसूल कर सकेगी , जो कि उपगत किए जाएं । 256. नक्शों तथा भू – अभिलेखों का निरीक्षण तथा उनकी प्रतिलिपियां - ऐसी शर्तों के तथा ऐसी फीस के के अध्यधीन रहते हुए जो कि इस संहिता के अधीन बनाए गए भुगतान 1. मध्य प्रदेश अधिनियम संख्यांक 19 सन् 2001 द्वारा प्रतिस्थापित 
			
			
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