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बंसोड टायपिंग इन्‍स्‍टीट्यूट गुलाबरा छिन्‍दवाड़ा म0प्र0

created Jan 14th 2022, 12:16 by Vikram Thakre


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हालांकि, जिस तरह से जानकारी को बनाए रखा जाता है और जिस माध्‍यम पर ऐसी जानकारी संग्रहीत की जाती है, वह इसे चाहने वालों के लिए उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍यों के लिए प्रासंगिक है। निस्‍संदेह, उन मामलों के बारे में जानकारी जहां आदेश सुरक्षित रखा गया है, वह जानकारी है जो दस्‍तावेजों में निहित है, जिसमें अदालतों द्वारा पारित आदेश भी शामिल हैं, जो सर्वोच्‍च न्‍यायालय की रजिस्‍ट्री के पास उपलब्‍ध हैं। वास्‍तव में, सर्वोच्‍च न्‍यायालय के आदेशों को उसकी वेबसाइट पर रखा जाता है और इस प्रकार, उन मामलों के संबंध में सभी जानकारी जहां निर्णय सुरक्षित है, अन्‍यथा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्‍ध है। हालांकि, सूचना का मिलान और विश्‍लेषण उस तरीके से नहीं किया गया है जैसा प्रतिवादी संख्‍या 1 द्वारा मांगा गया है। इस प्रकार, एकमात्र प्रश्‍न यह है कि क्‍या इसे उसी तरीके से संकलित करने की आवश्‍यकता है जैसा कि प्रतिवादी संख्‍या 1 द्वारा मांगा गया है। जहां तक सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्‍ध जानकारी को प्रकट करने का सवाल है, कानून अब अच्‍छी तरह से तय हो गया है कि अधिनियम किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को ऐसी जानकारी बनाने, एकत्र करने या मिलान करने का आदेश नहीं देता है जो उसके पास उपलब्‍ध नहीं है। एक आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी जानकारी को संसाधित करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण पर कोई दायित्‍व नहीं है। आदित्‍य बंधोपाध्‍याय (सुप्रा) में सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने निम्‍नानुसार आयोजित किया 35 इस समय, आरटीआई अधिनियम के बारे में कुछ भ्रांतियों को दूर करना आवश्‍यक है। आरटीआई अधिनियम उपलब्‍ध और मौजूदा सभी सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करता है। यह धारा 3 के संयुक्‍त पठन और अधिनियम की धारा 2 के खंड (एफ) और (जे) के तहत सूचना और सूचना के अधिकार की परिभाषाओं से स्‍पष्‍ट  है। यदि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास डेटा या डब्‍ल्‍यू पी (सी) संख्‍या 6634/2011 12 के विश्‍लेषण किए गए डेटा, या सार, या आंकड़ों के रूप में कोई जानकारी है, तो आवेदक ऐसी जानकारी तक पहुंच सकता है, जो धारा 8 में छूट के अधीन है। अधिनियम। लेकिन जहां मांगी गई जानकारी सार्वजनिक प्राधिकरण के रिकॉर्ड का हिस्‍सा नहीं है, और जहां ऐसी जानकारी को किसी कानून या सार्वजनिक प्राधिकरण के नियमों या विनियमों के तहत बनाए रखने की आवश्‍यकता नहीं है, अधिनियम जनता पर कोई दायित्‍व नहीं डालता है प्राधिकरण, ऐसी गैर-उपलब्‍ध जानकारी एकत्र करने या मिलान करने और फिर इसे एक आवेदक को प्रस्‍तुत करने के लिए।

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