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माँ सिद्धेश्वरी CPCT प्रशिक्षण केन्द्र टीकमगढ म.प्र.। म.प्र. हाईकोर्ट, जिला न्यायालय हेतु अभ्यास पत्र By- AKASH SIR, Cont- 9755712819, 7987290734
created Nov 28th 2021, 07:23 by MaaSiddheshwari
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महोदय,
आवेदकगण क्लेम प्रकरण में निम्न विनय करते हेैं -
1. यह कि आवेदकगण ग्रााम मथुरा के मूल निवासी है संयुक्त हिन्दू परिवार केे सदस्य हैं, जिसका मृतिका गैंदाबाई रजक भी एक सदस्य थी तथा आवेदक सुमित सिंह मृतिका का पति है तथा आवेदक संतोष, सुरेन्द्र मृतिका के पुत्र है, तथा एक पुत्री नेहा है जिसका विवाह मृतिका के जीवनकाल में हो गया था जो अपनी ससुराल में पति के साथ अपना पृथक परिवार सहित निवास कर रही है । मृतिका मृत्यु पूर्व कृषि कार्य कर आय अर्जित करती थी जिस कारण आवेदकगण मृतिका की आय पर पूर्ण रूप से आश्रित थे ।
2. यह कि उक्त दुर्घटना दिनांक 15/10/2018 के दिन के 3:20 बजे लगभग की है ग्राम सिवनी निवासी संदीप जोसी अपनी मोटर साईकिल से धीमी गति से अपनी साइड से बहिन की सास गैंदाबाई को मथुरा से काशीपुर जा रहा था तभी बीच रास्ते में सामने से न्यू हालेण्ड ट्रेक्टर लाल रंग का क्रमांक UP94E1748 का चालक तेज गति व उतावलेपन एवं लापरवाही से चलाता आया और मय मोटर साईकिल में टक्कर मार दी जिस कारण संदीप एवं मृतिका रोड किनारे गिर गये तथा मृतिका के ऊपर से ट्रेक्टर निकल गया तथा ट्रेकटर चालक दुर्घटना कारित ट्रेक्टर मौके पर छोड़ कर भाग गया ।
3. यह कि उक्त दुर्घटना में मृतिका के सिर में, दाहिने हाथ, कंधा, एवं पीछे भाग व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई थी । दुर्घटना पश्चात मृतिका को इलाज हेतु 108 एम्बूलेंस से उप स्वास्थ्य केन्द्र जिनागढ ले जाया गया, लेकिन उक्त दुर्घटना में गंभीर चोट आने के कारण उप स्वास्थ्य केन्द्र जिनागढ द्वारा प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय जबलपुर 108 एम्बूलेंस से भेजा गया जहां पर जांच उपरांत गैंदाबाई को मृत घोषित कर दिया जिसका पोस्टमार्टम जिला चिकित्सालय में हाेकर शव परिवार के सुपुर्द किया गया ।
4. यह कि उक्त दुर्घटना में पुलिस थाना जिनागढ द्वारा दुर्घना कारित ट्रेक्टर क्रमांक UP94E1748 के चालक सैयद खांन के विरूद्ध अपराध क्रमांक 0231 अन्तर्गत धारा 279, 337,304ए, भा.द.वि. एवं 184, 196, 146, के तहत् मुकद्दमा दाखिल कर दण्डाधिकारी महोदय जबलपुर में पुस्तुत किया गया जो वर्तमान में विचाराधीन है ।
आवेदकगण क्लेम प्रकरण में निम्न विनय करते हेैं -
1. यह कि आवेदकगण ग्रााम मथुरा के मूल निवासी है संयुक्त हिन्दू परिवार केे सदस्य हैं, जिसका मृतिका गैंदाबाई रजक भी एक सदस्य थी तथा आवेदक सुमित सिंह मृतिका का पति है तथा आवेदक संतोष, सुरेन्द्र मृतिका के पुत्र है, तथा एक पुत्री नेहा है जिसका विवाह मृतिका के जीवनकाल में हो गया था जो अपनी ससुराल में पति के साथ अपना पृथक परिवार सहित निवास कर रही है । मृतिका मृत्यु पूर्व कृषि कार्य कर आय अर्जित करती थी जिस कारण आवेदकगण मृतिका की आय पर पूर्ण रूप से आश्रित थे ।
2. यह कि उक्त दुर्घटना दिनांक 15/10/2018 के दिन के 3:20 बजे लगभग की है ग्राम सिवनी निवासी संदीप जोसी अपनी मोटर साईकिल से धीमी गति से अपनी साइड से बहिन की सास गैंदाबाई को मथुरा से काशीपुर जा रहा था तभी बीच रास्ते में सामने से न्यू हालेण्ड ट्रेक्टर लाल रंग का क्रमांक UP94E1748 का चालक तेज गति व उतावलेपन एवं लापरवाही से चलाता आया और मय मोटर साईकिल में टक्कर मार दी जिस कारण संदीप एवं मृतिका रोड किनारे गिर गये तथा मृतिका के ऊपर से ट्रेक्टर निकल गया तथा ट्रेकटर चालक दुर्घटना कारित ट्रेक्टर मौके पर छोड़ कर भाग गया ।
3. यह कि उक्त दुर्घटना में मृतिका के सिर में, दाहिने हाथ, कंधा, एवं पीछे भाग व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई थी । दुर्घटना पश्चात मृतिका को इलाज हेतु 108 एम्बूलेंस से उप स्वास्थ्य केन्द्र जिनागढ ले जाया गया, लेकिन उक्त दुर्घटना में गंभीर चोट आने के कारण उप स्वास्थ्य केन्द्र जिनागढ द्वारा प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय जबलपुर 108 एम्बूलेंस से भेजा गया जहां पर जांच उपरांत गैंदाबाई को मृत घोषित कर दिया जिसका पोस्टमार्टम जिला चिकित्सालय में हाेकर शव परिवार के सुपुर्द किया गया ।
4. यह कि उक्त दुर्घटना में पुलिस थाना जिनागढ द्वारा दुर्घना कारित ट्रेक्टर क्रमांक UP94E1748 के चालक सैयद खांन के विरूद्ध अपराध क्रमांक 0231 अन्तर्गत धारा 279, 337,304ए, भा.द.वि. एवं 184, 196, 146, के तहत् मुकद्दमा दाखिल कर दण्डाधिकारी महोदय जबलपुर में पुस्तुत किया गया जो वर्तमान में विचाराधीन है ।
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