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created Nov 27th 2021, 15:36 by shilpa ghorke
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मध्यप्रदेश सरकार 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के मामले पर एक बार फिर घिर गई है। 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण देने के राज्य सरकार के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 दिनों में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय कर दी है। कोर्ट में ये याचिका यूथ ऑफ इक्वैलिटी नाम की उसी सामाजिक संस्था ने दायर की है जिसकी याचिका पर पहले हाईकोर्ट ने पीएससी परीक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगाई थी। याचिका में कहा गया है कि एक सितंबर को हाईकोर्ट बढ़े हुए आरक्षण से रोक हटाने का राज्य सरकार का आवेदन खारिज कर चुकी थी लेकिन अगले ही दिन 2 सितंबर को राज्स सरकार ने कोर्ट की रोक छोड़ बाकी सभी भर्तियों में बढ़ा हुआ आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया। दो सितंबर को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस आदेश में महाधिवक्ता के अभिमत का हवाला दिया गया था लेकिन याचिका में कहा गया है कि महाधिवक्ता ने इससे काफी पहले 25 अगस्त को अपना अभिमत दिया था जिसके बाद एक सितंबर को ही कोर्ट बढ़े हुए आरक्षण से रोक हटाने की मांग खारिज कर चुकी थी। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा बढ़ा हुआ आरक्षण देने के आदेश को याचिका में हाईकोर्ट के मूल आदेश की भावना के खिलाफ बताया गया है।
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