अपीलार्थी/वादी द्वारा यह अपील द्वितीय व्यमवहार न्या याधीश वर्ग-2, जिला रायसेन द्वारा व्यावहार वाद क्रमांक ए/9003/2016 में पारित निर्णय एवं अज्ञप्ति दिनांक 30/3/2017 से व्यकथित होकर प्रस्तु2त की गई है, जिसके द्वारा विद्वान तृतीय व्यववहार न्याहयाधीश वर्ग-1 ने न्यातयाधीश/वादी का वाद निरस्तत कर दिया है। अपीलार्थी/वादी का पक्ष संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम राताकलाई हलका स्थित भूमि खसरा क्रमांक 110/1 रकबा 10गुणा16, जिसके स्थिति वाद पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में स्थाषन एबीसीडी से दर्शाइ गई है। जिसे विवादित भूमि कहा जाएगा। इसके तहत, जिसे मध्याप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2011 में अपीलार्थी/वादी को आवंटित किया गया है। प्रतिवादीगण के अधीनस्थ0 कर्मचारियों ने दिनांक 15/5/2016 को वादी के प्लागट में बॉल बनाने के लिए चूना डाला। वादी के आपत्ति करने पर प्रतिवादीगण ने निर्माण कार्य नहीं किया। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के कर्मचारियों द्वारा बाउण्ड्री वॉल बनाने हेतु ए दिया गया था, उससे वादी का विवादित प्ला2ट प्रभावित नहीं हो रहा था, किंतु वाद में प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने बल पूर्वक बाउण्ड्रीहवॉल का निर्माण कराया, जिसमें वादी के विवादित प्ला ट का भी घेरकर समाहित कर लिया गया। अतएव वादी ने प्रतिवादीगण को उनके व्यीय पर बाउण्ड्री वॉल तोड़कर विवादित प्लाेट का रिक्त अधिपत्यद दिलाए जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का पक्ष संक्षेप में इस प्रकार है कि मध्यनप्रदेश शासन द्वारा खसरा क्रमांक 110/1 व खसरा क्रमांक 110/2 कुल रकबा 9.0 एकड़ भूमि दिनांक 30/10/1976 को आवंटित की गई, तब से प्रतिवादीगण इस भूमि पर काबिज हैं। प्रतिवादी क्रमांक 2 कृषि उपज मंडी एक शासकीय संस्था है जो वर्ष 1976 से कृषि उपज मंडी की नीलामी करती आ रही है। प्रतिवादीगण द्वारा वर्ष 2015 में ही अपनी भूमि का सीमांकन कराया जाकर बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कराया गया। वादी ने कूटरचित पट्टा तैयार कर प्रस्तुणत किया है। माननीय दण्डावधिकारीगण के समक्ष प्रस्तुडत किया गया है।
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