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बंसोड कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इन्‍स्‍टीट्यूट छिन्‍दवाड़ा म0प्र0 प्रवेश प्रारंभ (सीपीसीटी,पीजीडीसीए,डीसीए एवं TALLY ) MOB. NO. 8982805777 17Sept 2022 1st Shift

created Feb 2nd 2023, 13:34 by Sawan Ivnati


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प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कार्यवाही के दौरान उपस्थित कमल कुमार के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई थी, कमल कुमार द्वारा जांच के नमूने देरी से जमा कराये गए हैं, जिस पर उपनिदेशक औषधि परीक्षक प्रयोगशाला राजस्‍थान अजमेर के द्वारा उपशासन सचिव चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य राजस्‍थान अजमेर को पत्र दिनांक नमूने देरी से जमा कराने के संबंध में जांच कराने हेतु पत्र भेजा गया था। प्रार्थी के पास 1986 से 2016 तक दवाइयां क्रय-विक्रय करने हेतु वैध लाइसेंस था जिसके आधार पर प्रार्थी द्वारा रमेश मेडिकल स्‍टोर का संचालन किया जा रहा था। प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में भी गलत तथ्‍यों के आधार पर छवि को धूमिल करने रंजिशवश गलत कार्यवाही करते हुए लाइसेंस रद्द किया गया जिसकी अपील प्रार्थी पिता द्वारा चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य विभाग राजस्‍थान सरकार में करके उक्‍त लाइसेंस निरस्‍ती के आदेश को अपास्‍त कराया गया था। प्रार्थी का उक्‍त प्रकरण से कोई संबंध नहीं है ही प्रार्थी से कोई बरामदगी किया जाना शेष है। प्रार्थी न्‍यायिक अभिरक्षा में है एवं प्रकरण की अन्‍वीक्षा में समय लगने की संभावना है। अत: प्रार्थी अभियुक्‍त रमेश कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र स्‍वीकार किया जावे। इसके विपरीत विद्वान विशिष्‍ट लोक अभियोजक ने उक्‍त तर्कों का खंडन करते हुए तर्क दिया कि हस्‍तगत प्रकरण में निरीक्षक दल द्वारा प्रार्थी अभियुक्‍त के स्‍वामित्‍व कब्‍जे के मकान से बिना किसी वैध औषधि अनुज्ञापक औषधियां भारी मात्रा में बरामद की गई हैं जो बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के विक्रय हेतु संगृहीत की गई थीं। प्रकरण अभी अनुसंधान की स्‍टेज पर है जिसमें प्रार्थी अभियुक्‍त से अनुसंधान किया जाना शेष है। प्रार्थी अभियुक्‍त रमेश कुमार का उक्‍त अपराध गंभीर प्रकृति का होकर देश समाज के प्रतिकूल है। लिहाजा प्रार्थी अभियुक्‍त की जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। हमारे द्वारा उभयपक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया गया तथा प्रस्‍तुत केस डायरी का विस्‍तृत अवलोकन किया गया। प्रकरण के संक्षिप्‍त में तथ्‍य इस प्रकार हैं कि दिनांक 11.11.2017 को समय तीन बजकर 46 एएम पर श्रीमान रेखा कुमारी औषधि नियंत्रक अधिकारी अजमेर ने एक लिखित सूचना थाने पर उपस्थित होकर प्रस्‍तुत की कि कल दिनांक 10.11.2017 को गुप्‍त सूचना प्राप्‍त हुई कि मकान नंबर ए-01 शिवनगर, अजमेर पर अवैध रूप से नशीली नकली दवाइयों का भंडारण कर क्रय-विक्रय किया जा रहा है। उक्‍त लिखित सूचना प्राप्‍त होने पर सूचना को रोजनामचा आम में अंतर्गत धारा 42(1) एनडीपीएस एक्‍ट की सूचना पर रपट अंकित की गई धारा 42 एनडीपीएस एक्‍ट की सूचना पृथक से मुरतिब कर पुलिस उपायुक्‍त अजमेर पूर्व उच्‍चाधिकारियों को प्रेषित की गई।  

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