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बंसोड कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इन्‍स्‍टीट्यूट छिन्‍दवाड़ा म0प्र0 प्रवेश प्रारंभ (CPCT, DCA, PGDCA & TALLY)

created Nov 24th 2022, 13:32 by Vikram Thakre


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जब कभी इस अध्‍याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किया जाने वाला कोई स्‍थान बंद है तब उस स्‍थान में निवास करने वाला या उसका भारसाधक व्‍यक्ति उस अधिकारी या अन्‍य व्‍यक्ति की जो वारंट का निष्‍पाद कर रहा है मांग पर और वारंट के पेश किए जाने पर उसे उसमें आबाध प्रवेश करने देगा और जहां तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। यदि उस स्‍थान में इस प्रकार प्रवेश प्राप्‍त नहीं हो सकता है तो वह अधिकारी या अन्‍य व्‍यक्ति जो वारंट का निष्‍पादन कर रहा है धारा 47 की उपधारा 2 द्वारा उपबंधित रीति से कार्यवाही कर सकेगा। जहां किसी ऐसे व्‍यक्ति के बारे में जो ऐसे स्‍थान में या उसके आसपास है उचित रूप से यह संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्‍तु छुपाए हुए है जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए तो उस व्‍यक्ति की तलाशी ली जा सकती है और यदि वह व्‍यक्ति स्‍त्री है तो तलाशी शिष्‍टता का पूर्ण ध्‍यान रखते हुए अन्‍य स्‍त्री द्वारा ली जाएगी। इस अध्‍याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्‍य व्‍यक्ति जब तलाशी लेने ही वाला हो तलाशी में हाजिर रहने और उसका साक्षी बनने के लिए उस मोहल्‍ले के जिसमें तलाशी लिया जाना वाला स्‍थान है दो या अधिक स्‍वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को या यदि उक्‍त मोहल्‍ले का ऐसा कोई निवासी नहीं मिलता है या उस तलाशी का साक्षी होने के लिए रजामंद नहीं है तो किसी अन्‍य मोहल्‍ले के ऐसे निवासियों को बुलाएगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकेगा। तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिगृहीत बस चीजों की और जिन-जिन स्‍थानों में वे पाई गई हैं उनकी सूची ऐसे अधिकारी या अन्‍य व्‍यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे साक्षियों द्वारा उस पर हस्‍ताक्षर किए जाएंगे किंतु इस धारा के अधीन तलाशी के साक्षी बनने वाले किसी व्‍यक्ति से तलाशी के साक्षी के रूप में न्‍यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा उस दशा में ही की जाएगी जब वह न्‍यायालय द्वारा विशेष रूप से समन किया गया हो। तलाशी लिए जाने वाले स्‍थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्‍यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर रहने की अनुज्ञा प्राप्‍त दशा में दी जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार की गई उक्‍त साक्षियों द्वारा हस्‍ताक्षरित सूची की प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्‍यक्ति को परिदत्‍त की जाएगी।

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