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बंसोड कम्प्यूटर टायपिंग इन्स्टीट्यूट छिन्दवाड़ा
created Nov 21st 2022, 13:32 by Sawan Ivnati
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महोदय, अभियुक्त पर आरोप है कि उसने कच्ची हाथ भट्टी से निर्मित महुआ की शराब अपने आधिपत्य में रखा। विवेचक ने मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति को साइकिल में दो प्लास्टिक की जरीकेन में द्रव्य ले जाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मुखबिर के द्वारा बताया गया था कि ग्राम के अंदर अभियुक्त अवैध हाथ भट्टी से निर्मित महुआ की शराब बनाकर विक्रय कर रहा है और आज दोपहर तीन बजे बड़ी मात्रा में शराब दूसरे गांव में ले जाकर बेचने के लिए प्रयासरत् है। विवेचक के द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त की घेराबंदी की गई और मुख्य मार्ग पर उसका इंतजार किया गया। विवेचक अधिकारी के साथ हमराह टीम स्टाफ आरक्षक क्रमांक 911, 903 और 215 भी उपस्थित थे। संदिग्ध व्यक्ति को साइकिल में जरीकेन लाते हुए देखने पर उन्होंने संदिग्ध व्यक्ति को रोका और उसका नाम पता पूछा तथा साइकिल में रखी जरीकेन का निरीक्षण किया तो उसमें द्रव्य पाया गया। अभियुक्त से पूछने पर कि क्या उसके पास इस द्रव्य को रखने की अनुज्ञप्ति है तो अभियुक्त ने इस बात से इनकार किया और कहा कि उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। फिर विवेचना अधिकारी ने अपनी स्वयं की तलाशी अभियुक्त को दी तो विवेचक के आधिपत्य से कोई संदिग्ध सामग्री नहीं निकली। तत्पश्चात् विवेचक द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसका मेमोरेण्डम कथन लिखित किया गया। अभियुक्त से जब्त शराब का परीक्षण करने पर पाया कि यह शराब महुआ निर्मित हाथ भट्टी से बनी कच्ची शराब है जिसे अवैध रूप से अभियुक्त ने अपने आधिपत्य में रखकर बेचने का प्रयास किया है। जो कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अभियुक्त से जब्त शराब को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया और शेष शराब को आबकारी विभाग के मालखाने में जमा कर दिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध जांच-पड़ताल की गई। अभियुक्त से जब्त शराब सहित अभियुक्त को अदालत के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त के आधिपत्य से जो शराब जब्त की गई वह 48 लीटर थी यदि 50 बल्क लीटर से अधिक शराब होती तो अभियुक्त को जिला न्यायालय से जमानत का लाभ नहीं दिया जाता। आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त के आधिपत्य से अवश्य ही हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची शराब जब्त हुई है जो वह बेचने के लिए ले जा रहा था और उसके पास इसकी कोई आज्ञप्ति भी नहीं थी फिर भी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने का निवेदन किया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत के संदर्भ में जो दस्तावेज पेश किए हैं वह जमानत याचिका के लिए सहयोग साबित होंगे।
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